दैनिक संध्या बन्धु जबलपुर। नेशनल लोक अदालत का आयोजन विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा पूरे भारत में किया गया है। इसी ही कड़ी में जबलपुर जिला न्यायालय एवं हाई कोर्ट में भी नेशनल लोक आयोजित की गई है। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रत्नेश चंद्र सिंह बिसेन ने बताया-- इस संबंध में पूरी जानकारी विस्तृत में देते हुए पूरे मध्य प्रदेश में आज विधिक सेवा प्राधिकरण मध्य प्रदेश द्वारा 1 लाख 55 हजार के ऊपर प्रकरण लिए गए हैं। जिसमें पूरे मध्य प्रदेश में जिला न्यायालय में 1400 खंडपीठ प्रकरणों में समझौता करने के लिए बैठी हुई है। वहीं हाई कोर्ट में 6 खंडपीठ पूरे मध्य प्रदेश में बैठी गई है जिसमें जबलपुर में हाई कोर्ट में दो ग्वालियर में दो और इंदौर में दो खंडपीठ बैठी है। पूरे वर्ष में चार बार लोक अदालत का आयोजन होता है। जिसमें पक्षकार स्वयं निर्णय लेते हुए ना तुम्हारी ना हमारी की तर्ज पर समझौते होते हैं। जिसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि कोर्ट में जहां हम सबूत के आधार पर फैसला सुनाते हैं। वही लोक अदालत में पक्षकार स्वयं निर्णय करते हैं जिसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि लोक अदालत में फैसले के बाद आगे की किसी भी उपरी अदालत में अपील नहीं की जा सकती है। लोक अदालत का रिकॉर्ड सबसे बड़ा फायदा यह है कि कोर्ट में मामलो की संख्या लगातार काम हो रही है।
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