जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में रक्तदान शिविर संपन्‍न

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर
। रक्तदान महादान की अवधारणा को साकार करने के उद्देश्‍य से एवं मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार व प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर आलोक अवस्थी के मार्गदर्शन में तथा अवधेष कुमार श्रीवास्तव, सचिव महोदय के नेतृत्व में आज 04 मई को कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।

रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए जिला न्यायालय परिसर में उपस्थित इंटर्नस, लीगल एड डिफेंस काउंसिल अधिवक्ता, न्यायालयीन कर्मचारियों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जरूरत पड़ने पर रक्त प्राप्त करने में कैसी कठिनाई आती है और किस तरह से जरूरतमंद व्यक्ति को रक्त प्राप्त हो सकता है इस पर चर्चा की गई।

रक्तदान शिविर में उपस्थित सीएमएचओ संजय मिश्रा ने कहा कि कोई भी स्वस्थ्य व्यक्ति रक्तदान कर सकता है 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग जिनका वनज 45 किलो ग्राम से अधिक है वो रक्तदान कर सकते है। नियमित अंतराल यानी 3 महीने बाद रक्तदान करने से शरीर में आयरन की मात्रा संतुलित रहती है और रक्तदाता को हृदयघात की संभावना नहीं रहती है। नियमित रक्तदान करने से कैंसर सहित अन्य बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। रक्तदान का कितना महत्व है इसका अहसास हमें तब होता है जब हमारा कोई निकटतम व्यक्ति जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा होता है। रक्तदान पर जहां हम एक ओर किसी की जान बचाते है वहीं दूसरी ओर इससे आत्म संतुष्टि मिलती है।

आज भी रक्तदान को लेकर फैले भ्रांतियों के कारण लोग रक्तदान करने से हिचकिचाते है जबकि इससे कोई हानि न होकर कई प्रकार के लाभ होते है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से आयोजित रक्तदान शिविर में कुल 31 लोगों ने 31 यूनिट रक्तदान किया। इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी बी.डी. दीक्षित ने समस्त रक्तदाताओं को आभार व्यक्त किया तथा उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रशस्ति पत्र भी वितरित किया।

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