की सुपुर्दगी में दिया गया।
जाँच की अगली कड़ी में तीन पत्ती चौक, नगरनिगम बिल्डिंग के समीप संचालित केशरवानी समोसा सेंटर की जाँच की गई। जॉच करने पर उक्त प्रतिष्ठान में दो घरेलू प्रवर्ग के गैस सिलेंडरों का व्यवसायिक उपयोग होते पाया गया। अतः उक्त प्रतिष्ठान से दो घरेलू प्रवर्ग के गैस सिलेंडर, दो गैस भट्ठी तथा एक अमानक रेगुलेटर जप्तीनामा अनुसार जप्त कर गैस एजेंसी की सुपुर्दगी में दिए गए। उन्होंने कहा कि दोनों मामलों में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रवृत्त द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस प्रदाय एवं वितरण विनियमन आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने के फलस्वरूप प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। जाँच की कार्रवाई में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्रीमती नीलम उपाध्याय एवं भावना तिवारी शामिल रहे। कलेक्टर सक्सेना द्वारा अवैध गैस रिफिलिंग एवं घरेलू प्रवर्ग के गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देश के अनुक्रम जाँच की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।
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