दैनिक सांध्य बन्धु। लोकसभा निर्वाचन-2024 के दौरान, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, दिनांक 1 जून 2024 को निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन और प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार, या इसका किसी भी तरह से प्रसार पूर्णत 6:30 तक प्रतिबंधित है।
उन्होंने अधिसूचना में स्पष्ट किया है कि निर्वाचन के दौरान किसी भी प्रकार के ओपिनियन पोल या मतदान सर्वेक्षण के परिणामों का प्रदर्शन भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
इसके साथ ही, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126क में भी यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति या निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और इसके परिणाम का प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति से प्रसार भी नहीं करेगा।