दैनिक सांध्य बन्धु। दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए मनीलॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। इससे आम आदमी पार्टी (AAP) के लिए वोटिंग से पहले बड़ा झटका हुआ है।
अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मामले में 30 से अधिक आरोपी हैं और उनका जांच में शामिल होना अभी बाकी है। अदालत ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ कई सरकारी गवाहों के बयान भी सुने। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने कहा कि मामले में मनीष सिसोदिया ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की और मोबाइल फोन को भी नष्ट किया गया।
अदालत ने भ्रष्टाचार को संभावनाओं के साथ साबित किया और कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप मामले में उस समय हुए जब कुछ लोगों को फायदा पहुंचने के लिए नीतियां बनाई गई थीं। मनीष सिसोदिया को ईडी ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था, जबकि सीबीआई ने उन्हें 9 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया था।
यह पूरा मामला दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति बनाने और क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है। इस नीति को अब रद्द कर दिया गया है।