दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के बाद, बिना धर्मांतरण के हुई हिन्दू लड़की और मुस्लिम लड़के की शादी को अवैध घोषित किया है। इस मामले में यह फैसला आया कि विवाह विशेष विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत होने के बावजूद, बिना धर्मांतरण के इस विवाह को अवैध माना जाए।
मामले में, जिसमें एक हिन्दू महिला और एक मुस्लिम पुरुष शामिल थे, उन्होंने पुलिस सुरक्षा की मांग की थी। इसके परिणामस्वरूप, अदालत ने इस विवाह को अवैध घोषित किया है। अदालत ने बिना धर्मांतरण के इस विवाह को मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत अनियमित घोषित किया है। यह फैसला उन्हीं को याचिका दायर करने वाले युगल के खिलाफ आया गया था।
मामले में हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने यह भी कहा कि इस तरह का विवाह, जो धर्म बदले बिना हो, अवैध है, हालांकि लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। इसके बावजूद, धर्म बदले बिना शादी को अवैध घोषित किया गया है।