MP News: नर्सिंग घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नर्सिंग घोटाले के दो आरोपियों, डॉ. हरिसिंह मकवाने और स्टाफ नर्स नेहा सोनी को अग्रिम जमानत दे दी है। इन पर फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने का गंभीर आरोप है।

सीहोर जिले में कलेक्टर के निर्देश पर फर्जी नर्सिंग कॉलेज को मान्यता देने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें गांधी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हरिसिंह और स्टाफ नर्स नेहा सोनी के साथ अन्य व्यक्तियों पर भी मुकदमा दर्ज हुआ।

शासन द्वारा दोनों निरीक्षकों को नोटिस जारी किया गया है और उनकी सेवा समाप्ति की कार्यवाही भी की जा सकती है। डॉ. हरिसिंह मकवाने और नेहा सोनी ने फर्जी निरीक्षण रिपोर्ट बनाकर दर्जनों फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 

हालांकि अभी तक सिर्फ एक फर्जी नर्सिंग कॉलेज के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन जल्द ही बाकी फर्जी कॉलेजों के मामलों में भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। दोनों निरीक्षकों पर 27 फरवरी को धारा 218, 409, 419, 420, 467, 468, 471, 120-बी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। 

आपत्तिकर्ता ने जमानत निरस्त करवाने और सेवा समाप्ति की मांग को लेकर हाईकोर्ट जाने की बात कही है।

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