दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। कल गोराबाजार में कैंटोंनमेंट बोर्ड द्वारा अतिक्रमण की कार्यवाही के दौरान पथ विक्रेताओ एवं हाथ ठेला चलको के ठेले क्रूरता पूर्वक तोड़ दिए गए थे । फल और सब्जी विक्रेताओं के साथ हुए अतिक्रमण की अमानवीय कार्रवाही के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी ने केंटोंनमेंट बोर्ड कार्यालय का घेराव किया है। उन्होंने कैंटोंनमेंट बोर्ड के अनुभवहीन और अनुचित कार्रवाही के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। इस संबंध में, कैंटोंनमेंट बोर्ड के CMO को ज्ञापन सौंपकर बोर्ड के स्थानीय अधिकारियों को इस मुद्दे पर कार्यवाही कर और उचित मुआवजा की मांग की गई है।

इस मामले में, नगर कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ज्ञापन सौंपकर आपत्ति जताते हुए बताया कि कैंटोंनमेंट एक्ट 2006 के अनुसार, इस प्रकार के अतिक्रमण के लिए पहले धारा 280 के तहत नोटिस जारी किया जाता है, फिर 5000 रुपये तक का जुर्माना लिया जाता है। उसके बाद, हर दिन का 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और अंत में, सामान जब्त किया जाता है।
लेकिन, जिस तरीके से केंट बोर्ड ने क्रूरता दिखाई है, वह पूरी तरह से अमानवीय है। गरीब पथ विक्रेताओं की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना पुर्णतः गलत है। हम सभी इस कार्रवाही का विरोध करते हैं और न्यायिक आदेशों के अनुसार उचित मुआवजा प्रदान करने की मांग करते हैं।
केंटोंनमेंट बोर्ड के द्वारा जनता के लिए बाजार की सुविधा और बाजार की रखरखाव के लिए धारा 265 के तहत बाध्य है, और धारा 277 के तहत फल और सब्जी विक्रेताओं को व्यापार हेतु लाइसेंस प्रदान किया जाता है। यह लाइसेंस एक साल के लिए होता है। अगर केंटोंनमेंट बोर्ड को लगता है कि फल और सब्जी विक्रेताओं के व्यापार से किसी प्रकार का व्यवधान हो रहा है, तो वह नोटिस के तहत कार्रवाही नहीं कर सकता है।