दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। प्रदेश के कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया जारी है और अब विद्यार्थी दाखिला लेने के बाद भी अपनी फीस वापस पा सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 30 सितंबर तक दाखिला निरस्त करने वाले विद्यार्थियों को उनकी पूरी फीस वापस की जाएगी। इस नियम के तहत, यदि 30 सितंबर के बाद विद्यार्थी दाखिला निरस्त करवाते हैं, तो कॉलेज एक हजार रुपये काटकर शेष राशि लौटाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने भी इस संबंध में आदेश जारी किया है।
इस आदेश के अनुसार, अब कॉलेज विद्यार्थियों को प्रवेश लेने के बाद कॉलेज में बने रहने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। इसके अलावा, विद्यार्थियों के मूल दस्तावेज भी कॉलेज नहीं रख सकेंगे। यह नियम न केवल कॉलेजों पर बल्कि विश्वविद्यालयों पर भी लागू होगा।
कई कॉलेजों में विद्यार्थियों को ऑनलाइन दी जाने वाली जानकारी पूरी नहीं होती थी। विषयों में शिक्षकों की कमी, कक्षाओं और अन्य संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण विद्यार्थी खुद को ठगा महसूस करते थे। इस वजह से वे दाखिला निरस्त करवाने की सोचते थे, लेकिन कॉलेज इसके एवज में शुल्क वसूल लेते थे।
अब, 30 सितंबर तक दाखिला वापस लेने वाले विद्यार्थियों की पूरी फीस कॉलेज वापस करेगा। वहीं, 31 अक्टूबर तक एडमिशन वापस लेने वाले छात्रों की फीस में से एक हजार रुपये की कटौती की जाएगी। इसका लाभ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को भी मिलेगा।
इस नई व्यवस्था से विद्यार्थियों को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने में मदद मिलेगी, जिससे वे उचित शिक्षा संस्थान का चयन कर सकेंगे।