दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। ग्वारीघाट थाना क्षेत्र में 11 वर्षीय बालिका पर लैंगिक हमला करने वाले आरोपी अरविंद उर्फ लालू चौधरी को न्यायालय ने 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। यह सजा माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश निशा गुप्ता द्वारा 8 जून 2024 को सुनाई गई।
यह मामला 9 अप्रैल 2021 से 4 मई 2024 के बीच का है, जब अरविंद उर्फ लालू चौधरी ने 11 वर्षीय बालिका पर जबरन लैंगिक हमला किया था। घटना की रिपोर्ट ग्वारीघाट थाने में दर्ज की गई, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण संख्या 347/21 धारा 376(2)एन, 376एबी भा.द.वि., 5एल, 5एम, 6 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत मामला कायम कर विवेचना शुरू की गई।
पुलिस अधीक्षक जबलपुर के मार्गदर्शन में तत्कालीन थाना प्रभारी गोरखपुर निरीक्षक सारिका पाण्डेय (वर्तमान में उप पुलिस अधीक्षक रेल जबलपुर) ने इस मामले की सारगर्भित विवेचना की। अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और पुलिस अधीक्षक जबलपुर के निर्देशन में प्रकरण की सतत् मानीटरिंग नोडल अधिकारी अति. पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप शेण्डे द्वारा की गई। समंस वारंट की तामीली समय पर कराई गई और साक्षियों को समय पर न्यायालय में उपस्थित कराया गया।
इस मामले की पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय जैन के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकड़े द्वारा की गई। सशक्त पैरवी और विवेचना के परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय ने आरोपी अरविंद उर्फ लालू चौधरी को धारा 5एल/6, 5एम/6 पाक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।