दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। जिले में हरे मटर के थोक व्यापार को लेकर बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर दीपक सक्सेना ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर 1 दिसंबर से जबलपुर कृषि उपज मंडी प्रांगण में हरे मटर के थोक क्रय-विक्रय पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया है। अब 2 दिसंबर से हरे मटर का व्यापार ओरिया स्थित नई मंडी से किया जाएगा।
आदेश के अनुसार, मटर लेकर आने वाले लोडर वाहन, ट्रैक्टर-ट्रॉली, चार पहिया वाहन और भारी वाहनों का मंडी प्रांगण में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। विशेष परिस्थितियों में ही मंडी सचिव, प्रशासक, या एसडीएम की लिखित अनुमति से प्रवेश दिया जाएगा।
जिला प्रशासन ने मंडी और नई मंडी प्रांगण में किसी भी प्रकार के धरना, विरोध प्रदर्शन, चक्का जाम या अन्य ऐसी गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाया है जो कानून व्यवस्था बिगाड़ सकती हैं।
आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक और मंडी प्रशासक को जिम्मेदारी दी गई है। आदेश के उल्लंघन पर संबंधित व्यक्ति, फर्म या संस्था के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 और मंडी अधिनियम 1972 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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