दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। हाईकोर्ट ने जबलपुर निवासी एक 76 वर्षीय बुजुर्ग महिला के मकान पर बुलडोजर चलाने के मामले में अंतरिम आदेश जारी करते हुए प्रशासन की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने गृह सचिव, आईजी, कलेक्टर, एसपी सहित अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की गई है।
याचिका जबलपुर निवासी शकुंतला सिंह की ओर से दायर की गई थी। याचिकाकर्ता के वकील केके पांडे ने कोर्ट को बताया कि 2003 में शकुंतला सिंह के पति, स्व. हरभजन सिंह ने अपने बेटे बलविंदर सिंह के नाम पर ग्वारीघाट में 17 हजार वर्ग फीट जमीन खरीदी थी। जिला प्रशासन ने 13 नवंबर 2024 को इस जमीन पर बुलडोजर चलाया, जिससे मकान का एक हिस्सा और 50 साल पुराने दर्जनों पेड़ नष्ट हो गए।
याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर 2024 को बुलडोजर से मकान तोड़ने के मामलों पर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसके बावजूद जिला प्रशासन ने बुजुर्ग महिला के मकान पर कार्रवाई की और इस दौरान उनके साथ बदसलूकी भी की। याचिकाकर्ता ने इस मामले की शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया।
हाईकोर्ट के जस्टिस विजय शुक्ला ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मकान के शेष भाग को तोड़े जाने पर अंतरिम रोक लगाते हुए अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने प्रशासन से इस मामले में जवाब तलब किया है और कहा है कि अगली सुनवाई तक मकान का शेष भाग नहीं तोड़ा जाएगा।