दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। दर्दनाक विजयनगर एक्सीडेंट के आरोपी डॉ. संजय पटेल की जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया। अपर सत्र न्यायाधीश संजोग सिंह वाघेला ने मामले की सुनवाई के दौरान केस डायरी और रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद यह निर्णय लिया।
3 जनवरी 2025 को हुई इस दुर्घटना में आरोपित डॉ. पटेल ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए छह लोगों को टक्कर मारी थी। इस घटना में रविशंकर दुबे और मुन्नीबाई सेन की मौत हो गई थी, जबकि वैशाली नामदेव, दीपा शुक्ला और मोहित शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। चौथे घायल अनेंद्र सिंह को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है।
राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक अरविंद जैन और आपत्तिकर्ता के वकील पंकज कुमार दुबे ने अदालत के समक्ष जोरदार आपत्ति जताई। अभियोजन ने तर्क दिया कि यह मामला गंभीर प्रकृति का है और आरोपी की रिहाई समाज के लिए खतरा बन सकती है।
आरोपी की ओर से कहा गया कि वह नौ जनवरी से जेल में बंद है और हृदय रोग से पीड़ित है। डॉक्टरों ने 90 प्रतिशत ब्लॉकेज के कारण बायपास सर्जरी की सलाह दी है। इसी आधार पर उन्होंने जमानत की गुहार लगाई थी।
सुनवाई के बाद अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलील को प्राथमिकता दी और जमानत याचिका को खारिज करते हुए आरोपी को जेल में ही रहने का आदेश दिया।