दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। मकर संक्रांति के दौरान पतंगबाजी में चायनीज मांझा के उपयोग से होने वाले खतरों को देखते हुए जबलपुर जिले में इसके विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अपर कलेक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है।
यह निर्णय दैनिक समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों से मिली जानकारी के आधार पर लिया गया है, जिसमें चायनीज मांझे के उपयोग से पशु, पक्षियों और आम जनता के लिए दुर्घटनाओं के खतरे की संभावना जताई गई थी। आदेश के तहत जबलपुर जिले में कोई भी दुकानदार चायनीज मांझा नहीं बेच सकेगा।
उक्त आदेश का प्रचार-प्रसार स्थानीय समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से किया जाएगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 और अन्य प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
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