दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के विवाद पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 87:13 फॉर्मूले को खारिज कर दिया है। इस निर्णय से ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने यूथ फॉर इक्वलिटी द्वारा दायर याचिका को रद्द कर दिया, जिससे प्रदेश में रुकी हुई भर्तियों को पुनः शुरू कर ने का रास्ता साफ हो गया है।
4 अगस्त 2023 का आदेश हुआ खारिज
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में बताया कि 4 अगस्त 2023 को जारी 87-13 फॉर्मूले का निर्देश अस्थायी था, जिसे अब रद्द कर दिया गया है। इस फॉर्मूले के तहत 87 प्रतिशत सीटें अनारक्षित और 13 प्रतिशत सीटें ओबीसी वर्ग के लिए तय की गई थीं। इसके चलते 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग करने वाले उम्मीदवारों में नाराजगी थी।
रुकी हुई भर्तियां होंगी शुरू
हाईकोर्ट के इस फैसले से प्रदेश सरकार को अब 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करने में कोई बाधा नहीं है। अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ने बताया कि जिन भर्तियों को 13 प्रतिशत आरक्षण के तहत रोक दिया गया था, उन सभी पदों पर अब नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी।
ओबीसी वर्ग को मिलेगा लाभ
इस फैसले से ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को बड़ा फायदा होगा। सरकार अब रुकी हुई भर्तियों को अनहोल्ड कर सकती है और नए सिरे से भर्ती प्रक्रियाएं शुरू कर सकती है।