दैनिक सांध्य बन्धु नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच मुख्यमंत्री आतिशी को बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू सेशन कोर्ट ने भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर मानहानि मामले में आतिशी के खिलाफ जारी समन को रद्द कर दिया। हालांकि, मानहानि का मुकदमा आगे चलता रहेगा।
समन को चुनौती देने पर राहत
मुख्यमंत्री आतिशी ने समन के आदेश को चुनौती देते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने 28 जनवरी को फैसला सुनाते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित समन के आदेश को रद्द कर दिया।
अदालत ने कहा कि अगर इस दलील को स्वीकार किया जाता है, तो भारत में हर राजनीतिक दल के नेताओं पर अक्सर मानहानि के मामले दर्ज किए जा सकते हैं।
ये है पूरा मामला
भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर ने आरोप लगाया कि आतिशी द्वारा दिए गए बयानों से उनकी और उनकी पार्टी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। आतिशी ने आरोप लगाया था कि भाजपा आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। उन्होंने यह भी दावा किया था कि भाजपा ने उनके सहयोगी के जरिए उन्हें पार्टी में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था और इनकार करने पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गिरफ्तारी की धमकी दी थी।
इसके जवाब में प्रवीण शंकर कपूर ने आतिशी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।
कोर्ट का बड़ा फैसला
राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में समन जारी करने से राजनीतिक माहौल पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है।