दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को गवाहों की सूची प्रस्तुत करने के लिए अंतिम अवसर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को निर्धारित की गई है।
मसूद के निर्वाचन को चुनौती देते हुए पराजित भाजपा प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में आरोप है कि मसूद और उनकी पत्नी के नाम पर एसबीआई अशोक नगर शाखा से लिए गए लोन का उल्लेख उन्होंने अपने नामांकन पत्र में नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाई कोर्ट इन दस्तावेजों की जांच कर रहा है।
हाई कोर्ट में बयान दर्ज कराने आए तत्कालीन बैंक मैनेजर ने बताया कि मसूद और उनकी पत्नी सहित 40 खाताधारकों के नाम पर बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से लोन स्वीकृत कराए गए। यह मामला सीबीआई जांच के दायरे में है। बैंक रिकार्ड में मसूद और उनकी पत्नी के नाम पर लोन की प्रविष्टि नहीं है, और खाते को एनपीए घोषित कर दिया गया है।
हाई कोर्ट ने दस्तावेजों को फर्जी मानने से इंकार करते हुए स्पष्ट किया कि इनकी समीक्षा गुण-दोष के आधार पर की जाएगी। इससे पहले मसूद की ओर से चुनाव याचिका खारिज करने का आवेदन भी कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया था।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मसूद को गवाहों की नई सूची पेश करने का निर्देश दिया था। शुक्रवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने इसे पेश करने की अंतिम मोहलत दे दी है। अब अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी।