दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। विकास कार्यों में बाधा डालने के आरोप पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बांधवगढ़ के भाजपा विधायक शिवनारायण ज्ञान सिंह सहित अन्य संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह मामला न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता जनपद पंचायत करकेली की अध्यक्ष प्रियंका सिंह बघेल ने अपना पक्ष रखा।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि विधायक शिवनारायण ज्ञान सिंह ने जनपद पंचायत द्वारा स्वीकृत विकास योजनाओं में बेवजह हस्तक्षेप करते हुए कार्यों को रुकवा दिया। वर्ष 2022-23 में जारी बजट के तहत पंचायत ने योजनाएं बनाकर सभी आवश्यक अनुमतियां ली थीं और वर्क ऑर्डर जारी कर निर्माण सामग्री भी मंगाई गई थी। लेकिन विधायक के हस्तक्षेप के कारण इन कार्यों पर रोक लग गई।
प्रियंका सिंह बघेल ने मामले को लेकर हाईकोर्ट की शरण ली, जहां अदालत ने विधायक शिवनारायण ज्ञान सिंह, राज्य शासन, उमरिया कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ, जनपद पंचायत करकेली के सीईओ और जनपद उपाध्यक्ष पूनम साहू को पक्षकार बनाते हुए जवाब-तलब किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी 2025 को होगी।
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