Jabalpur News: दामाद को ससुर की हत्या के मामले में उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया 3000 रुपये जुर्माना

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। जबलपुर की जिला अपर सत्र न्यायालय ने ससुर की हत्या करने वाले दामाद उम्मेद सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला जून 2020 में कुंडम थाना क्षेत्र के ग्राम भैंसावाही का है, जहां आरोपी ने धारदार हथियार से सरेराह अपने ससुर बहादुर सिंह की हत्या कर दी थी। कोर्ट ने आरोपी पर 3000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

3 जून 2020 को मृतक बहादुर सिंह की बेटी ममता बाई ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि उनके पिता उसे मायके से अपने साथ ले जाने आए थे। रात में ससुर और दामाद के बीच विवाद हुआ लेकिन मामला शांत हो गया। रात करीब 11 बजे सभी ने पूजा की और खाना खाकर सो गए।

रात 2 बजे दामाद उम्मेद सिंह घर लौटकर ससुर को पत्नी को ले जाने से मना करने लगा। जब ससुर ने मना किया, तो दोनों में विवाद बढ़ गया। गुस्से में उम्मेद सिंह ने ससुर को घर से बाहर निकाला और जरूआटोला गांव की सड़क पर ले जाकर धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी।

घटना के वक्त ममता ने अपने पति को रोकने की कोशिश की और जान से न मारने की गुहार लगाई। इस पर उम्मेद सिंह ने उसे भी जान से मारने की धमकी दी। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन आरोपी वहां से भाग निकला।

सरपंच के पति ने 100 नंबर पर फोन कर पुलिस को बुलाया। पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने वैज्ञानिक और मौखिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला सिद्ध किया।

न्यायाधीश संजोग सिंह ने आरोपी उम्मेद सिंह को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 3000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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