दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने वक़्फ़ बोर्ड को बड़ा झटका देते हुए रीवा जिले की अमहिया स्थित निजी भूमि और उस पर बने दरगाह पर वक़्फ़ बोर्ड के मालिकाना हक पर रोक लगा दी है। वक़्फ़ बोर्ड ने महज रजिस्टर में भूमि की एंट्री कर उसे अपनी संपत्ति घोषित कर दिया था, जबकि याचिकाकर्ता हाजी मोहम्मद अली ने कोर्ट में यह दलील दी कि बिना किसी दान और समर्पण प्रक्रिया के जमीन को वक़्फ़ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकता।
याचिका में हाजी मोहम्मद अली ने यह भी बताया कि उनके पूर्वजों ने 100 साल पहले अपनी निजी भूमि पर हाजी सैयद ज़हूर अली शाह की दरगाह बनाई थी, और कभी भी इस भूमि को वक़्फ़ बोर्ड को दान नहीं किया था। याचिकाकर्ता के अनुसार वक़्फ़ बोर्ड ने बिना किसी सूचना या सुनवाई का अवसर दिए उनकी निजी संपत्ति पर दावा किया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए वक़्फ़ बोर्ड की कार्रवाई पर रोक लगाई और यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए।
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