MP के DGP के खिलाफ जमानती वारंट जारी, ये है पूरा मामला

दैनिक सांध्य बन्धु ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना के खिलाफ ₹5000 का जमानती वारंट जारी किया है। डीजीपी को 6 फरवरी को नियुक्ति से जुड़े एक मामले में कोर्ट में हाजिर होना था, लेकिन वे पेश नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया।

ये है मामला

यह मामला 2012 में दर्ज हुई याचिका से जुड़ा है, जिसे पुष्पेंद्र सिंह भदौरिया ने दायर किया था। उन्होंने हाईकोर्ट में सब-इंस्पेक्टर पद पर नियुक्ति की मांग की थी। इस पर कोर्ट ने 6 जून 2014 को आदेश दिया था कि उन्हें एसएएफ में प्लाटून कमांडर पद पर नियुक्ति की तिथि से ही सब-इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त किया जाए और 45 दिनों के भीतर आदेश का पालन हो। हालांकि, पुलिस मुख्यालय ने इस आदेश को लागू नहीं किया।

इसके बाद 2015 में अवमानना याचिका दायर की गई, जो अब भी लंबित है। कोर्ट ने इस मामले में 20 जनवरी को डीजीपी को व्यक्तिगत रूप से 6 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया था। लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए, जिससे नाराज होकर कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया।

अब 27 फरवरी को कोर्ट में होना होगा पेश

इस मामले में अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी, जिसमें डीजीपी कैलाश मकवाना को अनिवार्य रूप से अदालत में उपस्थित रहना होगा। यदि वे इस बार भी कोर्ट में पेश नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई हो सकती है।

न्यायपालिका के आदेशों का पालन न करना न्याय प्रक्रिया का उल्लंघन है। अब देखना होगा कि 27 फरवरी को डीजीपी कोर्ट में हाजिर होते हैं या नहीं।

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