दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। हाई कोर्ट ने जबलपुर निवासी बिल्डर शंकर मंछानी के खिलाफ अवमानना प्रकरण चलाने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल और न्यायमूर्ति अनुराधा अग्रवाल की युगलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि सिविल याचिका को अवमानना याचिका में परिवर्तित कर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।
यह याचिका जबलपुर निवासी अधिवक्ता मुकेश जैन की ओर से दायर की गई है, जिसमें अधिवक्ता अमिताभ गुप्ता पैरवी कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि बिल्डर शंकर मंछानी ने हाई कोर्ट चौराहे से दूसरे पुल के बीच 80 फीट चौड़ी सार्वजनिक सड़क के बड़े हिस्से पर अतिक्रमण कर मुस्कान पार्क प्रोजेक्ट के तहत अवैध दुकानों का निर्माण किया है।
इससे पहले, हाई कोर्ट ने 24 जून 2024 को नगर निगम आयुक्त को कार्रवाई के निर्देश दिए थे और चार माह का समय दिया गया था। लेकिन आरोप है कि बिल्डर ने मनमाने तरीके से निर्माण कार्य पूरा कर लिया, जिसमें नगर निगम की अनुमति भी नहीं ली गई।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की है कि अवैध रूप से बनी दुकानों को ध्वस्त किया जाए और निर्माण के दौरान फ्रंट ओपन स्पेस का भी निर्धारण किया जाए। हाई कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बिल्डर के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही जारी रखने का निर्णय लिया है।