दैनिक सांध्य बन्धु ग्वालियर। ग्वालियर की लॉ स्टूडेंट स्वाति अग्रवाल ने सिनेमाघरों में जबरन विज्ञापन दिखाने के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की है। हाईकोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य मानते हुए स्वीकार कर लिया है और 10 दिनों के भीतर इस पर सुनवाई शुरू होगी।
याचिकाकर्ता का तर्क है कि दर्शक फिल्म देखने के लिए पैसे देते हैं, न कि विज्ञापन देखने के लिए। सिनेमाघरों में जबरन विज्ञापन दिखाना संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हनन है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस पर नियम बनाने की मांग की है।
याचिका में कहा गया है कि फिल्म टिकट और प्रदर्शक कंपनियों के बीच एक अनुबंध होता है, जिसमें फिल्म प्रदर्शन का समय तय होता है। इसके बावजूद, दर्शकों को 10-20 मिनट तक विज्ञापन दिखाकर बंधक बनाया जाता है, जिससे कंपनियों को मुनाफा होता है। यह प्रथा आम लोगों के समय का हनन है और इसे रोका जाना चाहिए।
हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 24 फरवरी के आसपास की तारीख तय की है। याचिकाकर्ता को उम्मीद है कि अदालत इस मुद्दे पर सख्त निर्देश जारी करेगी और फिल्म प्रदर्शन से जुड़े नए नियम बनाए जाएंगे।