दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। कोर्ट ने आज हसनैन अंसारी को अपने परिवार के साथ रहने की अनुमति दे दी है। गौरतलब है कि सिहोरा निवासी हसनैन अंसारी और इंदौर निवासी एक हिंदू युवती के विवाह को लेकर काफी विवाद हुआ था। हिंदू संगठनों और युवती के परिवार ने इस विवाह का विरोध किया था, जिसके चलते सिहोरा बंद कराया गया और कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन भी हुआ था।
हाईकोर्ट ने दोनों को शादी करने की अनुमति दे दी थी, लेकिन अपर कलेक्टर ने यह कहते हुए उनके विवाह पंजीकरण को अस्वीकार कर दिया कि हसनैन द्वारा बताए गए पते पर वे पिछले 30 दिनों से निवास नहीं कर रहे थे। इसके बाद हसनैन के परिवार ने एक अन्य याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने कोर्ट के आदेश की अवहेलना का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की है। यह याचिका अभी भी न्यायालय में लंबित है।
इस बीच, हसनैन के परिजनों ने एक और याचिका में आरोप लगाया कि पुलिस सुरक्षा में रहने के दौरान उन्हें सही भोजन नहीं दिया जा रहा था और फफूंद लगी रोटी दी जा रही थी, जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हसनैन अंसारी को अपने परिवार के साथ रहने की अनुमति दे दी है।
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