Jabalpur News: बार-बार याचिका लगाने पर हाईकोर्ट ने लगाया 50 हजार का जुर्माना

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने नर्सिंग फर्जीवाड़े से जुड़े एक ही मुद्दे पर बार-बार याचिका दायर करने पर केएल शर्मा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सीहोर पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पहले से ही मुकदमों के भारी बोझ के कारण ऐसी सारहीन याचिकाओं को सुना नहीं जा सकता।

जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस ए.के. पालीवाल की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए 30 दिन में यह राशि मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करने के निर्देश दिए हैं।

कॉलेज को जांच में कमियां पाए जाने के कारण मान्यता नहीं मिली थी, जिसे कॉलेज ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इससे पहले भी 23 जनवरी को यही याचिका निरस्त की गई थी। बार-बार एक ही विषय पर याचिका दाखिल करने को कोर्ट ने अनुचित बताते हुए आर्थिक दंड लगाया।

Post a Comment

Previous Post Next Post