दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने शराब पीने के लिए रुपये न देने पर चाकू से किए गए हमले के मामले में पुलिस अधीक्षक कटनी सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति विवेक जैन की एकलपीठ ने यह आदेश याचिकाकर्ता की शिकायत पर सुनवाई के दौरान दिया।
याचिकाकर्ता कपिल चौधरी, निवासी ग्राम तिलगवां, थाना रीठी, जिला कटनी की ओर से अधिवक्ता शंकर प्रसाद सिंह व पद्मावती जायसवाल ने कोर्ट में पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि 20 अगस्त 2024 की रात सुखदेव चौधरी और कन्हैया चौधरी, निवासी ग्राम बिलहरी ने कपिल चौधरी पर चाकू और पंच से हमला कर 10 हजार रुपये छीन लिए।
इस घटना को लेकर 25 और 29 अक्टूबर 2024 को पुलिस अधीक्षक कटनी के जनसुनवाई कार्यक्रम में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस की निष्क्रियता के चलते याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट का रुख करना पड़ा।
प्रारंभिक तर्क सुनने के बाद हाई कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक कटनी सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मामले की आगामी सुनवाई जल्द निर्धारित की जाएगी।