दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। बैतूल जिले के 27 वर्षीय लॉ स्टूडेंट अनु उर्फ अनिकेत पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत हुई कार्रवाई को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। छात्र के पिता कृपाल सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने राज्य सरकार, बैतूल कलेक्टर और एसपी को नोटिस जारी कर 10 जुलाई 2025 तक जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
क्या है मामला?
14 जून 2024 को बैतूल के जेएच कॉलेज में प्रोफेसर नीरज धाकड़ और लॉ स्टूडेंट अनिकेत के बीच विवाद हुआ था। याचिका के अनुसार, प्रोफेसर पर एक छात्रा के साथ अभद्रता का आरोप था, जिसका विरोध करने पहुंचे अनिकेत पर हमला करने का आरोप लगाया गया। बाद में, प्रोफेसर की शिकायत पर अनिकेत और उसके साथियों के खिलाफ धारा 307, 353, 338, 148, 149 के तहत मामला दर्ज किया गया।
एनएसए के तहत हुई गिरफ्तारी
16 जून 2024 को अनिकेत ने थाने में सरेंडर कर दिया था। बावजूद इसके, 11 जुलाई 2024 को बैतूल कलेक्टर ने उस पर एनएसए लगाकर भोपाल जेल भेज दिया। याचिकाकर्ता का आरोप है कि एक समुदाय विशेष के दबाव में आकर प्रशासन ने यह एकतरफा कार्रवाई की है।
याचिकाकर्ता का पक्ष
अनिकेत के अधिवक्ता असीम त्रिवेदी के अनुसार, प्रोफेसर खुद मारपीट करते फोटोग्राफ में नजर आ रहे हैं, फिर भी पुलिस ने केवल छात्र के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। इसके अलावा, जब अनिकेत पहले से एक माह तक जेल में था, तब एनएसए लागू करना संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन है।
हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए राज्य सरकार, कलेक्टर और एसपी से स्पष्ट जवाब मांगा है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि सरकार को 10 जुलाई से पहले इस मामले में जवाब देना होगा।