दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। मध्य प्रदेश में अधिवक्ता अधिनियम में किए गए संशोधन के विरोध में आज वकील अदालतों में पेश नहीं होंगे। जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर हाईकोर्ट सहित सभी जिला अदालतों में वकीलों ने कामकाज ठप करने का फैसला किया है। हालांकि, अदालतें खुली रहेंगी, लेकिन वकीलों की गैरमौजूदगी के कारण मामलों की सुनवाई प्रभावित होगी।
संशोधन के विरोध में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, हाईकोर्ट एडवोकेट्स बार और जिला बार एसोसिएशन की बैठक में फैसला लिया गया कि कोई भी वकील अदालत में पेश नहीं होगा। अधिवक्ताओं का कहना है कि इस संशोधन से उनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर असर पड़ेगा।
पूरे देश में हो रहा विरोध
एमपी स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन आर.के. सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया एडवोकेट एक्ट अमेंडमेंट बिल-2025 सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश में विरोध का सामना कर रहा है। वकीलों का कहना है कि यह बिल उनके अधिकारों के खिलाफ है और इसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट की भी उठी मांग
वकीलों का कहना है कि वे पहले भी एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन सरकार ने अब तक इस पर कोई कदम नहीं उठाया। अब, जब अधिवक्ता अधिनियम में बदलाव किए जा रहे हैं, तो यह उनके हितों के खिलाफ साबित होगा।
दूर-दराज से आने वाले लोगों को होगी परेशानी
इस विरोध प्रदर्शन का असर आम जनता पर भी पड़ेगा। दूर-दराज से आए लोगों को अपने मामलों की सुनवाई के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि वकीलों की गैरमौजूदगी में पैरवी नहीं हो सकेगी। वकीलों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो विरोध प्रदर्शन को और तेज किया जाएगा।