दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। नगर निगम के अधिकारियों ने व्यापारियों के लायसेंस नवीनीकरण को लेकर आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। निगमायुक्त श्रीमती प्रीति यादव ने बाजार विभाग को शीघ्र नवीनीकरण प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है और व्यापारियों को बिना लायसेंस के व्यापार करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
नगर निगम जबलपुर द्वारा लायसेंस नवीनीकरण की कार्यवाही 15 फरवरी 2025 से शुरू कर दी गई है। नोडल अधिकारी लायसेंस ने बताया कि व्यापारियों की सुविधा के लिए शहर के सभी संभागों में नियुक्त कर्मचारियों के साथ-साथ जार्ज टाउन स्कूल परिसर में भी नवीनीकरण का कार्य किया जा रहा है।
निगम ने यह भी स्पष्ट किया कि 31 मार्च 2025 तक नवीनीकरण न होने पर, अप्रैल से विलम्ब शुल्क लागू किया जाएगा। नगर निगम की ओर से स्पष्ट किया गया है कि संबंधित व्यापारों का लायसेंस नगर निगम से प्राप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा प्रतिष्ठान में तालाबंदी और चालानी कार्यवाही की जाएगी।
Tags
jabalpur