दैनिक सांध्य बन्धु नर्मदापुरम। जिले में अब किसी भी ज्ञापन, सभा, जुलूस, रैली या वाहन जुलूस के आयोजन के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति या पूर्व सूचना के किसी भी प्रकार के सार्वजनिक आयोजन करने पर संबंधित व्यक्ति, संगठन या समूह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डी.के. सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के तहत जिला कार्यालय परिसर एवं उसके आसपास सार्वजनिक शांति एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नए नियम लागू किए गए हैं।
ज्ञापन देने के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य
जिला कार्यालय नर्मदापुरम में ज्ञापन सौंपने के लिए पहले से अनुमति लेना आवश्यक होगा। इसके लिए आयोजक को आवेदन देकर अनुमति प्राप्त करनी होगी। ज्ञापन देने के लिए अधिकतम पांच व्यक्तियों को स्वीकृति मिलेगी, और इनके अलावा किसी अन्य व्यक्ति का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
जुलूस और रैली के लिए पहले लेनी होगी अनुमति
अब कोई भी व्यक्ति या संगठन बिना अनुमति के सभा, जुलूस, रैली या वाहन जुलूस का आयोजन नहीं कर सकेगा। इसके लिए संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा और पुलिस को भी इसकी पूर्व सूचना देनी होगी।
प्रतिबंधित गतिविधियां और सुरक्षा नियम
जिला कार्यालय क्षेत्र में लाठी, डंडे, पत्थर, घातक पदार्थ और अस्त्र-शस्त्र का संग्रह प्रतिबंधित रहेगा।
पटाखे, बारूद, पेट्रोल और अन्य ज्वलनशील पदार्थों का संग्रह, निर्माण, उपयोग या प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी।
आतिशबाजी या तेज आवाज वाले विस्फोटकों का प्रयोग बिना अनुमति के नहीं किया जा सकेगा।
व्यावसायिक (भारी) वाहनों का जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई
इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति, संगठन या समूह के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, यह आदेश सरकारी आयोजनों, शासकीय सेवकों, पुलिस बल एवं मजिस्ट्रेटों पर लागू नहीं होगा।
नागरिकों को दी जा रही सूचना
अपर कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस आदेश की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए जिला कार्यालय, तहसील कार्यालय एवं पुलिस थानों के नोटिस बोर्ड पर सूचना चस्पा की जाए।
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