दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक कैदी को उसकी वृद्ध मां के कूल्हे के ऑपरेशन के लिए एक महीने की अस्थायी जमानत दी है। इटारसी निवासी अनिल मोहिते, जो अपनी भाभी की हत्या के मामले में 2018 से आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी।
सुनवाई के दौरान अनिल मोहिते ने कोर्ट को बताया कि उसकी 76 वर्षीय मां कूल्हे के फ्रैक्चर के कारण बिस्तर से उठने में असमर्थ हैं और उनकी देखभाल के लिए परिवार में कोई अन्य पुरुष सदस्य नहीं है। कोर्ट ने पुलिस से मेडिकल दस्तावेजों का सत्यापन कराया और रिपोर्ट के आधार पर 17 फरवरी से 17 मार्च तक के लिए जमानत मंजूर कर दी।
हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि अस्थायी जमानत की अवधि समाप्त होने पर अनिल मोहिते को ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करता है, तो ट्रायल कोर्ट आवश्यक कदम उठाकर उसे पुनः जेल भेजेगा।
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