Jabalpur Breaking News: इन निजी स्कूलों पर गिरी गाज, 9.81 करोड़ की राशि पालकों को होगी वापस

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 के तहत गठित जिला समिति ने जबलपुर के तीन निजी स्कूलों द्वारा की गई अवैधानिक फीस वृद्धि को अमान्य कर दिया है। इसके साथ ही, इन स्कूलों को 9.81 करोड़ रुपये की अवैधानिक रूप से वसूली गई फीस पालकों को लौटाने का आदेश दिया गया है।

इन स्कूलों पर गिरी गाज

जांच के बाद जिला समिति ने मार्थोमा गर्ल्स सीनियर सेकंडरी स्कूल सीहोर, स्टेम फील्ड स्कूल आनंद कॉलोनी बल्देवबाग और रायन इंटरनेशनल स्कूल जबलपुर की फीस वृद्धि को अवैध माना है। इन तीनों स्कूलों ने सत्र 2024-25 में तय सीमा से अधिक शुल्क लिया था, जिसे अब वापस करने के निर्देश दिए गए हैं।

पालकों को मिलेगा शुल्क रिफंड

मारथोमा गर्ल्स सीनियर सेकंडरी स्कूल सिहोरा से 9138 छात्रों को 1.77 करोड़ रुपये, स्टेम फील्ड स्कूल से 8217 छात्रों को 6.29 करोड़ रुपये और रायन इंटरनेशनल स्कूल जबलपुर से 3214 छात्रों को 1.75 करोड़ रुपये की राशि लौटाई जाएगी। कुल मिलाकर, 20569 छात्रों को 9.81 करोड़ रुपये का रिफंड मिलेगा।

विद्यालयों पर लगाया गया दंड

निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम 2020 के तहत, इन तीनों स्कूलों पर दो-दो लाख रुपये की शास्ति भी अधिरोपित की गई है। विद्यालय प्रबंधन को यह राशि आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्धारित बैंक खाते में ऑनलाइन जमा करनी होगी और उसकी पावती जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जबलपुर में प्रस्तुत करनी होगी।

सख्त कार्रवाई के संकेत

जिला समिति ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि आगे भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार, अब तक 35 स्कूलों की जांच पूरी हो चुकी है, जिसमें 12 स्कूलों की अवैधानिक फीस को अमान्य किया गया है। अब तक 274.81 करोड़ रुपये की अवैध फीस का निर्धारण कर 40 लाख रुपये की शास्ति भी लगाई जा चुकी है।

सख्ती से लागू होंगे नियम

जिला समिति ने स्पष्ट किया है कि किसी भी निजी विद्यालय को अवैधानिक तरीके से फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पालकों को न्याय दिलाने के लिए सरकार और जिला समिति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। निजी स्कूलों को अब नियमानुसार शुल्क निर्धारित करने और पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

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