News Update: अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, होंगे गिरफ्तार?

दैनिक सांध्य बन्धु नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह मामला वर्ष 2019 में द्वारका क्षेत्र में बड़े होर्डिंग्स लगाने से संबंधित है, जिसमें केजरीवाल के साथ पूर्व विधायक गुलाब सिंह और पार्षद नितिका शर्मा भी आरोपी हैं। 

2019 में दर्ज की गई शिकायत में आरोप लगाया गया था कि केजरीवाल, गुलाब सिंह और नितिका शर्मा ने द्वारका में विभिन्न स्थानों पर बड़े आकार के होर्डिंग्स लगाकर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया। शिकायतकर्ता का दावा था कि इन होर्डिंग्स के माध्यम से सरकारी पैसे का अनुचित उपयोग किया गया। 

कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वे इस मामले में एफआईआर दर्ज करें और 18 मार्च तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करें। यह आदेश कोर्ट द्वारा 156(3) सीआरपीसी के तहत याचिका स्वीकार करने के बाद दिया गया है। 

सितंबर 2022 में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने इस शिकायत को खारिज कर दिया था। बाद में, सत्र न्यायालय ने इस फैसले को पलटते हुए मामले को पुनर्विचार के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में वापस भेज दिया। अब, राउज एवेन्यू कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। 

एफआईआर दर्ज होने के बाद, पुलिस मामले की जांच करेगी। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो कानूनी प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में, केजरीवाल की गिरफ्तारी के संबंध में कोई आधिकारिक सूचना नहीं है।

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