दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। कांग्रेस नगर अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा और पूर्व विधायक संजय यादव ने थाना प्रभारी बेलखेड़ा और जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर के खिलाफ कलेक्टर को शिकायत पत्र सौंपा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि थाना प्रभारी और जिला शिक्षा अधिकारी ने किशोर न्याय अधिनियम 2015 और भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए एक नाबालिग पीड़िता की पहचान सार्वजनिक कर दी है। शिकायत के अनुसार, थाना प्रभारी बेलखेड़ा द्वारा दर्ज अपराध क्रमांक 49/2025 के तहत एक प्राथमिक शिक्षक घनश्याम ठाकुर पर पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।
इसके बाद थाना प्रभारी ने पीड़िता के माता-पिता, उनके पते और स्कूल की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र के माध्यम से भेजी। आरोप है कि इस पत्र में पीड़िता की पहचान से जुड़ी जानकारी शामिल थी, जिसे जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी कर सार्वजनिक कर दिया और व्हाट्सएप पर भी प्रसारित कर दिया। कांग्रेस नेताओं ने इसे गंभीर अपराध बताते हुए कहा कि यह किशोर न्याय अधिनियम की धारा-74 और भारतीय न्याय संहिता की धारा-72 का सीधा उल्लंघन है, जिसके तहत पीड़िता की पहचान उजागर करने पर दो साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। कांग्रेस ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि थाना प्रभारी बेलखेड़ा और जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है।