दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। हाईकोर्ट ने थाना बेलखेड़ा क्षेत्र में मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले में जिला शिक्षा अधिकारी (D.E.O) सहित चार अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। आरोप है कि जिला शिक्षा अधिकारी ने पीड़िता की पहचान सार्वजनिक कर दी थी। इस मामले में कांग्रेस नगर अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा द्वारा हाई कोर्ट में
याचिका (WP No. 8879/2025) दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को नोटिस जारी कर चार हफ्तों में जवाब मांगा है।
याचिका में पुलिस महानिदेशक (DGP) को निर्देश देने की मांग की गई है कि वे भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 72(1), POCSO अधिनियम की धारा 33(7), और किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 74 के तहत दिशानिर्देश जारी करें। साथ ही, उत्तरदाता संख्या 4 और 5 के खिलाफ एफआईआर बहाल करने की भी अपील की गई है, क्योंकि उन्होंने पीड़िता की पहचान उजागर कर दी थी।
इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक गुप्ता ने पैरवी की।
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