MP News: निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर लगेगी लगाम, नया संशोधित कानून होगा लागू

दैनिक सांध्य बन्धु भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर रोक लगाने के लिए नया संशोधित फीस नियंत्रण कानून लागू करने का फैसला किया है। इस कानून के तहत, वे स्कूल जिनकी वार्षिक फीस 25 हजार रुपये से कम है, उन्हें इससे बाहर रखा जाएगा, जबकि इससे अधिक फीस लेने वाले स्कूलों को नए नियमों का पालन करना होगा।

सरकार ने यह कदम अभिभावकों की शिकायतों और निजी स्कूलों में लगातार बढ़ती फीस के मुद्दे को देखते हुए उठाया है। नए कानून के तहत, निजी स्कूल अब अपनी वार्षिक फीस में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि नहीं कर सकेंगे। यदि कोई स्कूल 15 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

स्कूल शिक्षा विभाग ने इस कानून को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है और संबंधित पक्षों से 30 दिन के भीतर आपत्तियां एवं सुझाव मांगे गए हैं। राज्य स्तरीय समिति इस कानून के क्रियान्वयन की निगरानी करेगी और 45 दिन के भीतर सभी आपत्तियों का निपटारा करेगी।

मध्य प्रदेश में 34,652 निजी स्कूल हैं, जिनमें से 16,000 स्कूलों की वार्षिक फीस 25 हजार रुपये से कम है। ऐसे स्कूलों को नए कानून से राहत मिलेगी, लेकिन उन्हें शपथ पत्र पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

राज्य सरकार द्वारा लाए गए इस संशोधित कानून से अभिभावकों को राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इससे निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर लगाम लगेगी।

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