Jabalpur News: बिना मान्यता वाले कॉलेजों में एडमिशन देने पर होगी FIR

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बिना मान्यता के लॉ कॉलेजों में प्रवेश देने वाले संस्थानों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे कॉलेजों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी, जो छात्रों को बिना उचित मान्यता के एलएलबी और एलएलएम कोर्स में प्रवेश दे रहे हैं।

याचिकाकर्ताओं की शिकायत पर हाईकोर्ट का संज्ञान

जबलपुर के विधि छात्र व्योम गर्ग और शिखा पटेल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि उन्होंने सेंट्रल इंडिया लॉ इंस्टीट्यूट से एलएलबी किया था। जब उन्होंने स्टेट बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया, तो यह कहते हुए उनका आवेदन अस्वीकार कर दिया गया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने संस्थान की मान्यता रद्द कर दी है। इस पर हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया और कार्रवाई के निर्देश दिए।

पुलिस कमिश्नर को जांच के आदेश

हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन शामिल थे, ने पुलिस कमिश्नर, भोपाल को इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों को इस जांच में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया है।

हाईकोर्ट के निर्देश:

बिना मान्यता के प्रवेश देने वाले कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।

सभी लॉ कॉलेज और विश्वविद्यालय अपनी मान्यता की स्थिति अपने पोर्टल पर स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऐसी व्यवस्था बनाए, जिससे किसी भी संस्थान को छात्रों के करियर से खिलवाड़ करने का मौका न मिले।

सभी लॉ कॉलेज और विश्वविद्यालय हर वर्ष मार्च में अपने पोर्टल को अपडेट करें ताकि छात्रों को सही जानकारी मिले।

बैकडेट पर मान्यता देने का मुद्दा

याचिकाकर्ताओं ने अदालत को यह भी बताया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया कई बार 20 साल तक बैकडेट में मान्यता देती है, जिससे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। इसके अलावा, पोर्टल पर गलत जानकारी प्रदर्शित करने के कारण छात्र गुमराह हो जाते हैं और बाद में उनके करियर पर संकट आ जाता है।

अगली सुनवाई 25 मार्च को

हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को तय की है। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि अगली सुनवाई में उच्च शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और भोपाल के पुलिस कमिश्नर को अदालत में उपस्थित रहना होगा।

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