MP News: कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा द्वारा दायर 10 करोड़ रुपये के मानहानि मामले में शिवराज, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली

दैनिक सांध्य बन्धु भोपाल। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा द्वारा दायर 10 करोड़ रुपये के मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 26 मार्च को होनी थी, लेकिन अब इसे टाल दिया गया है। अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी।

विवेक तन्खा ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं ने 2021 में पंचायत चुनाव के दौरान उन्हें ओबीसी विरोधी बताया, जिससे उनकी छवि धूमिल हुई। इसी के आधार पर तन्खा ने जबलपुर जिला अदालत में 10 करोड़ रुपये का मानहानि केस दायर किया था।

शिवराज सिंह चौहान और अन्य भाजपा नेताओं ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में मानहानि केस को रद्द करने की याचिका लगाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने 25 अक्टूबर 2023 को इसे खारिज कर दिया। इसके बाद नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसकी सुनवाई फिलहाल 23 अप्रैल तक टाल दी गई है।

19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने शिवराज सिंह चौहान को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी थी और जमानती वारंट की तामील पर भी रोक लगा दी थी।

शिवराज सिंह के वकील महेश जेठमलानी ने तर्क दिया कि जिन बयानों पर मानहानि का आरोप लगाया गया है, वे सदन में दिए गए थे, जो संविधान के अनुच्छेद 194(2) के तहत संरक्षित हैं।

विवेक तन्खा के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि भाजपा नेताओं को निचली अदालत के समक्ष पेश होना चाहिए था और अदालत को सुनवाई जारी रखने की अनुमति मिलनी चाहिए।

2021 में मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव में 27% ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। इस मामले में विवेक तन्खा याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी कर रहे थे। भाजपा नेताओं ने इस फैसले के आधार पर उन्हें ओबीसी विरोधी बताया, जिससे तन्खा ने आपत्ति जताते हुए सार्वजनिक माफी की मांग की। जब भाजपा नेताओं ने माफी नहीं मांगी, तो उन्होंने जनवरी 2024 में मानहानि का मुकदमा दायर किया।

अब 23 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई करेगा।

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