दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जबलपुर जिले के सहायक आबकारी आयुक्त रविंद्र मानिकपुरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन पर शासकीय आदेशों की अवहेलना और आबकारी नीति के क्रियान्वयन में लापरवाही का आरोप है।
शासन के आदेशों की अवहेलना का आरोप
भोपाल मुख्यालय से जारी आदेश में कहा गया है कि रविंद्र मानिकपुरी ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की और शासकीय कार्यों के निर्वहन में लापरवाही बरती।
राजस्व को नुकसान पहुंचाने का आरोप
वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति के क्रियान्वयन में लापरवाही के चलते सरकार के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। शासन ने इसे गंभीर अनियमितता मानते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है।
सिविल सेवा नियमों का उल्लंघन
रविंद्र मानिकपुरी पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उल्लंघन का आरोप है। साथ ही, उनकी यह लापरवाही अनुशासनहीनता की श्रेणी में आती है।
मुख्यालय किया ग्वालियर स्थानांतरित
मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय आबकारी आयुक्त कार्यालय, ग्वालियर रहेगा।