Gwalior News: दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

दैनिक सांध्य बन्धु ग्वालियर। ग्वालियर जिला एवं सत्र न्यायालय ने 55 वर्षीय बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी चंदन गौड़ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 5,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। घटना 4 सितंबर 2022 की है, जब पीड़िता कमर दर्द की मालिश कराने के लिए आरोपी के घर गई थी, जहां उसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया।

पीड़िता ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र के भीमनगर आदिवासी मोहल्ले में रहती थी। 4 सितंबर 2022 को दोपहर करीब 12:30 बजे वह पास ही रहने वाले चंदन गौड़ के घर मालिश करवाने गई थी। इसी दौरान आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब महिला ने विरोध किया, तो उसने तौलिया से उसका मुंह बांध दिया और साड़ी से हाथ कसकर बांध दिए।

इसके बाद, आरोपी ने डंडे से महिला के सिर और चेहरे पर वार किया, जिससे वह बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया। वारदात को अंजाम देने के बाद उसने महिला को एक अंधेरे कमरे में फेंक दिया और खुद सोने चला गया।

अगली सुबह करीब 4:00 बजे आरोपी ने महिला के शव को पड़ोस के घर के बाहर फेंक दिया। शव मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि महिला आखिरी बार चंदन गौड़ के घर गई थी। जब उसे हिरासत में लिया गया और सख्ती से पूछताछ की गई, तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया।

मामले की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता मिनी शर्मा ने आरोपी के खिलाफ मजबूत सबूत पेश किए। विशेष न्यायाधीश विवेक कुमार ने अपराध को गंभीर मानते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया।

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