दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। नगर निगम द्वारा बाजार विभाग के माध्यम से शहर में स्वाभिमान के साथ व्यापार करने नए व्यापारियों के लिए लायसेंस बनाने तथा पुराने लायसेंस का नवीनीकरण करने का कार्य किया जा रहा है। यह व्यवस्था नगर निगम के सभी संभागीय कार्यालयों के साथ-साथ जार्ज टाउन स्कूल परिसर में लायसेंस एजेन्सी संचालक कार्यालय से भी किये जा रहे हैं। निगमायुक्त श्रीमती यादव ने सभी व्यापारियों से अनुरोध किया है कि नगर निगम से लायसेंस लेकर ही स्वाभिमान के साथ व्यापार करें और पुराने लायसेंस का 31 मार्च के पहले नवीनीकरण कराएं और 100 प्रतिशत लगने वाला पेनाल्टी से बचें।
इस संबंध में उपायुक्त पी.एन. सनखेरे एवं बाजार अधीक्षक दिनेश प्रताप सिंह ने पेनाल्टी के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 31 मार्च तक नवीन लायसेंस एवं लायसेंस नवीनीकरण में कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी, 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से 100 प्रतिशत पेनाल्टी का प्रावधान किया गया है। बाजार अधीक्षक श्री सिंह ने आज कई क्षेत्रों में अचानक कार्रवाई की और लाइसेंसों का नवीनीकरण कराया। बाजार अधीक्षक दिनेश प्रताप सिंह ने व्यापारियों से लाइसेंस लेकर ही व्यापार करने और निगम की अप्रिय कार्यवाही से बचने अपील की है।
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