दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। मध्यप्रदेश के जबलपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें तलाक के 13 साल बाद एक पूर्व पत्नी अपने पति के घर में आकर जबरन रहने लगी। इस स्थिति से परेशान पति ने पहले पुलिस का सहारा लिया, लेकिन जब कोई मदद नहीं मिली तो वह सीधे मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की शरण में पहुंचा।
इस मामले में जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच ने पूर्व पत्नी को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि वह किस अधिकार से अपने पूर्व पति के घर में रह रही है, जब तलाक के बाद उसका ऐसा कोई कानूनी हक नहीं बचता।
13 साल पहले खत्म हो चुके थे संबंध
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि दोनों के बीच 13 साल पहले तलाक हो गया था। इसके बाद पूर्व पत्नी अपने मायके में रह रही थी। इस लंबे अंतराल के बाद वह अचानक पति के घर लौट आई और बिना इजाजत रहने लगी।
पति ने पहले आपसी समझाइश से मामला सुलझाने की कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी। पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन पुलिस ने भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे परेशान होकर उन्हें हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा।
दूसरी शादी में बन रही है बाधा
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि उनका मुवक्किल अब दूसरी शादी करना चाहता है, लेकिन पूर्व पत्नी की मौजूदगी उसके वैवाहिक जीवन में बाधा बन रही है। साथ ही मन में डर भी है कि कहीं वह कोई झूठा आरोप न लगा दे जिससे वह कानूनी पचड़े में फंस जाए।
हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों से भी मांगा जवाब
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने सिर्फ पूर्व पत्नी ही नहीं, बल्कि संबंधित पुलिस अधिकारियों से भी जवाब-तलब किया है। कोर्ट यह जानना चाहता है कि जब तलाक की डिक्री मौजूद है तो फिर ऐसे मामले में पुलिस ने उचित कार्रवाई क्यों नहीं की।
पहले भी सामने आ चुका है ऐसा मामला
यह पहला मामला नहीं है जब तलाक के बाद पूर्व पत्नी द्वारा जबरन घर में प्रवेश किया गया हो। इससे पहले भी जबलपुर हाईकोर्ट में ऐसा ही एक केस आया था, जिसमें कुछ समय साथ रहने के बाद महिला ने बलात्कार की शिकायत दर्ज करा दी थी।