दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत हितग्राहियों की ई-केवाईसी प्रक्रिया में लापरवाही बरतने पर जबलपुर जिले में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने जिले के 15 राशन दुकान संचालकों के खिलाफ मध्य प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। साथ ही, ई-केवाईसी में लापरवाही जारी रखने पर लाइसेंस निलंबित करने की चेतावनी दी है।
यह कार्रवाई जिला आपूर्ति नियंत्रक नुजहत बकाई के निर्देशन में की गई है। सहायक आपूर्ति अधिकारी संजय खरे द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। विभाग ने जिन दुकानों पर कार्रवाई की है, उनके नंबर इस प्रकार हैं – 3316167, 3316322, 3316253, 3316164, 3316107, 3316227, 3316282, 3316285, 3316279, 3316225, 3316436, 3316226, 3316135, 3316267 और 33162811।
30 अप्रैल तक 100 प्रतिशत ई-केवाईसी का लक्ष्य
शासन द्वारा सभी राशन कार्डधारकों की ई-केवाईसी 30 अप्रैल तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन कार्रवाई में शामिल दुकानों ने अब तक 60 प्रतिशत से भी कम कार्य पूरा किया था, जिससे शासन के निर्देशों की अवहेलना हुई।
14.51 लाख में से 10.97 लाख हितग्राहियों की ई-केवाईसी पूर्ण
जिले में कुल 14 लाख 51 हजार 953 हितग्राही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं। इनमें से 10 लाख 97 हजार 112 की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है। शेष बचे 3 लाख 54 हजार हितग्राहियों की ई-केवाईसी के लिए 9 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
इस अभियान के तहत जिन हितग्राहियों की ई-केवाईसी नहीं हुई है, उनकी सूची पीओएस मशीन, स्थानीय निकाय एवं जेएसओ लॉगिन पर उपलब्ध कराई गई है। इन सूचियों को ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालयों और उचित मूल्य दुकानों पर प्रदर्शित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अभियान में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग का सहयोग लिया जा रहा है।
लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त
खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय सीमा में शेष ई-केवाईसी पूरी नहीं की गई, तो संबंधित दुकानदारों के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उनका लाइसेंस निलंबित करना भी शामिल है।