दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। जबलपुर हाईकोर्ट ने बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी के खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी पीसी शर्मा द्वारा दायर चुनाव याचिका खारिज कर दी। पीसी शर्मा ने ईवीएम की बैटरी में गड़बड़ी कर चुनाव जीतने का आरोप लगाया था, लेकिन वे इसे साबित करने के लिए पर्याप्त तथ्य पेश नहीं कर पाए।
पीसी शर्मा ने दावा किया था कि 2023 विधानसभा चुनाव में ईवीएम की बैटरी असामान्य रूप से 99% चार्ज थी, जबकि मतगणना मतदान के कई दिन बाद हुई थी। लेकिन कोर्ट ने इसे निराधार मानते हुए याचिका खारिज कर दी।
बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी ने नवंबर 2023 में हुए चुनाव में 15,883 मतों से जीत दर्ज की थी, जिसके बाद पीसी शर्मा ने कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने सबनानी के वकील द्वारा पेश की गई याचिका खारिज करने की अपील को मंजूर कर लिया।
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