दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने सिंगरौली के चतुर्थ जिला जज दिनेश कुमार शर्मा के कार्यों की जांच के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सिंगरौली प्रधान जिला जज से कहा है कि बीते पांच वर्षों में दिनेश शर्मा जहां-जहां पदस्थ रहे, वहां की सभी फाइलों की सूक्ष्मता से जांच कर तीन माह में रिपोर्ट पेश की जाए।
यह आदेश एक जमीन अधिग्रहण से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। सिंगरौली निवासी मंगल शरण ने याचिका दायर कर दावा किया था कि उनकी डायवर्टेड जमीन का अधिग्रहण 2019-20 में हुआ, लेकिन मुआवजा नियमानुसार नहीं मिला।
मुआवजे के लिए मंगल शरण ने धारा 64 के तहत देवसर कोर्ट में आवेदन दिया था, जिसे जज दिनेश कुमार शर्मा ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कलेक्टर ने रिफरेंस नहीं भेजा है। इस आदेश को याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।
हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए जज के आदेश को गलत ठहराया और पुन: सुनवाई के निर्देश दिए। साथ ही देवसर के चतुर्थ जिला जज के कार्यों की विधि अनुसार जांच कर रिपोर्ट देने को कहा।
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