दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। राज्य शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र हितग्राहियों की ई-केवायसी करने जिले में 9 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिला आपूर्ति नियंत्रक श्रीमती नुजहत बानो बकाई के मुताबिक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता सरंक्षण मंत्रालय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी पात्र हितग्राहियों की ई-केवायसी 30 अप्रैल तक निर्देशानुसार जबलपुर जिले अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने बताया कि 30 अप्रैल के बाद ऐसे हितग्राहियों को खाद्यान्न प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है, जो इस अवधि तक ई-केवायसी नहीं करा सकेंगे।
जिला आपूर्ति नियंत्रक ने बताया कि विशेष अभियान के तहत ई-केवायसी से शेष रह गये सभी हितग्राहियों की सूची पीओएस मशीन, स्थानीय निकाय, जेएसओ लॉगिन पर उपलब्ध कराई गई है और इस सूची का प्रिन्ट निकालकर उसे ग्राम पंचायत अथवा वार्ड कार्यालय एवं उचित मूल्य दुकान पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिये गये हैं।
जिला आपूर्ति नियंत्रक ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के हितग्राहियों की ई-केवायसी करने चलाये जा रहे विशेष अभियान में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय प्रशासन विभाग के स्थानीय अमले का सहयोग लिया जा रहा है। अभियान के तहत हितग्राहियों की ई-केवायसी ग्रामवार एवं मोहल्लेवार कैम्प लगाकर की जायेगी। ई-केवायसी करने गठित दलों को एक ग्राम अथवा मोहल्ले के सभी हितग्राहियों की ई-केवायसी करने के बाद ही अन्य गांव या मोहल्ले में कैम्प आयोजित करने के निर्देश दिये गये हैं।
जिला आपूर्ति नियंत्रक के मुताबिक ई-केवायसी के दौरान परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने, स्थाई रूप से प्रवास पर जाने (विवाह आदि कारणों से) एवं डुप्लीकेट होने पर एम राशन मित्र पोर्टल पर स्थानीय निकाय के लॉगिन से विलोपन हेतु प्रविष्टी की जायेगी। उन्होंने बताया कि 30 अप्रैल तक ई-केवाईसी नहीं कराये जाने की स्थिति में सबंधित हितग्राही को खाद्यान्न का न मिल पाना संभावित है। जिला आपूर्ति नियंत्रक ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिले के सभी पात्र हितग्राहियों से राशन दुकान में जाकर 30 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से अपनी ई-केवाईसी करा लेने का आग्रह किया है।