दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। अपर सत्र न्यायाधीश संजोग सिंह वाघेला की अदालत ने ससुराल आए दामाद की चाकू से हमला कर हत्या करने वाले 5 आरोपियों सनी उर्फ ऋतिक यादव, हिमांशु यादव, अमन महोबिया, अभिषेक पांडे व सुनील यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही ढाई-ढाई हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक बविता कुल्हारा ने बताया कि रांझी गोकलपुर पंचायती कुआं के पास फरियादी अशोक पटेल का मकान है, जो कि बस ड्राइवर है।
10 मार्च, 2020 की दोपहर उसके घर उनका दामाद रामपुर पटेल मोहल्ला निवासी बालकराम पटेल अपने भांजे दीपक पटेल के साथ होली का त्योहार मनाने आया था। जब शाम को वापस अपने घर जाने के लिए उसने बुलेट गाड़ी स्टार्ट की तो उसकी आवाज सुनकर हिमांशु यादव, सनी यादव, अभिषेक उर्फ पिंकू पांडे व अन्य आए और बालकराम के साथ गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल बालकराम को विक्टोरिया अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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