दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने नूर मस्जिद में नमाज अदा करने से रोकने के मामले को गंभीरता से लेते हुए रक्षा मंत्रालय और सेना के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि आखिर मस्जिद में जाने से क्यों रोका जा रहा है, जबकि आसपास स्थित चर्च और मंदिरों में किसी को रोका नहीं गया।
यह मामला जबलपुर निवासी माजिद नूर द्वारा दायर जनहित याचिका के तहत सामने आया, जिसमें आरोप लगाया गया कि स्टेशन कमांडर कर्नल जांगू ने हाल ही में लोगों को मस्जिद में नमाज अदा करने से रोक दिया। इस संबंध में दिए गए आवेदन को भी स्वीकार नहीं किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सौरभ सुंदर ने कोर्ट में पक्ष रखा और बताया कि यह मस्जिद वर्ष 1918 से बी-3 लैंड पर स्थित है, जहां वर्षों से लोग नमाज पढ़ते आ रहे हैं।
मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने इस मामले में रक्षा मंत्रालय, कैंटोनमेंट बोर्ड, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जनरल ऑफिसर कमांडिंग मध्य एरिया सहित अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।
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