दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। सोशल मीडिया पर अमर्यादित टिप्पणी कर धार्मिक भावना को आहत करने वाले अब्दुल मजीद के विरुद्ध प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय के प्रतिवेदन पर जिला दण्डाधिकारी दीपक सक्सेना द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत वारंट जारी किया गया, जिसके आधार पर थाना हनुमानताल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर केंद्रीय जेल जबलपुर में निरुद्ध कर दिया।
थाना प्रभारी हनुमानताल धीरज राज के अनुसार अब्दुल मजीद (36 वर्ष), निवासी सिरसातले, थाना गोहलपुर द्वारा वाट्सएप चैट के माध्यम से अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर धार्मिक विश्वास का अपमान किया गया, जिससे क्षेत्र में सांप्रदायिक उन्माद फैलने की स्थिति बन गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रण में लिया।
उल्लेखनीय है कि अब्दुल मजीद के विरुद्ध पूर्व में भी वर्ष 2024 में धार्मिक भावना आहत करने के आरोप में थाना माढ़ोताल में प्रकरण दर्ज किया जा चुका है। आरोपी के दोहराए गए आपत्तिजनक व्यवहार को देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री उपाध्याय ने इसे गंभीर प्रकृति का अपराध मानते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 सहपठित धारा 2 के तहत कार्रवाई का निर्देश दिया।