दैनिक सांध्य बन्धु भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की एक चुनावी टिप्पणी अब उनके लिए कानूनी परेशानी का कारण बन गई है। ग्वालियर स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। यह मामला 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बहुजन समाज पार्टी (BSP) के उम्मीदवार के खिलाफ दिए गए बयान से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने अगली सुनवाई 8 मई 2025 को तय की है।
चुनाव प्रचार के दौरान जीतू पटवारी ने BSP के उम्मीदवार देवाशीष पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) से मिलीभगत का आरोप लगाया था। इस बयान के बाद BSP ने आपत्ति जताई और कांग्रेस नेता पर उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया। BSP के पदाधिकारी अशोक गुप्ता ने इस संबंध में भिंड जिले के उमरी थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।
इस एफआईआर के आधार पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जीतू पटवारी के खिलाफ 500 रुपये के जमानती वारंट का आदेश दिया है। अब उन्हें अगली सुनवाई में पेश होना होगा, जो कि 8 मई 2025 को तय की गई है।